बांदा, फरवरी 13 -- बांदा। संवाददाता एसआईआर का कार्य इस समय जोरों पर है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य में पांच विकल्प अन्य भी मान्य है। नोटिस मिलने पर मतदाता साक्ष्य जरूर जमा कराएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि 2003 की अंतिम मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता का नाम व उसके परिजन का नाम मिलाया जा रहा है। मतदाता को ईआरओ से मिलने वाली नोटिस के फलस्वरूप गणना फार्म में भरी गई जानकारी का दस्तावेज अपलोड कराना है। दस्तावेजी साक्ष्य देने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। किसी मतदाता की मैपिंग न होने पर उसको एक नोटिस भेजी गई है। वह उस नोटिस को एईआरओ को देकर साक्ष्य जमा कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकता है। बताया क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.