जहानाबाद, फरवरी 10 -- जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान नोटिस प्राप्त कारोबारियों के लिए जीएसटी विभाग द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत कारोबारियों को केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी। जीएसटी माफी स्कीम के लिए पंजीकृत कारोबारी अब 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जीएसटी की शुरुआत से लेकर अभी तक के विवादों के समाधान के लिए यह योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत 2017-18 से 2019-20 के बीच के कर विवाद में कर की राशि का भुगतान करने से ब्याज और पेनाल्टी से छूट दी जा रही है। वाणिज्य-कर विभाग को आशा है कि इस स्कीम से कर विवाद का समाधान होगा और सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं कारोबारियों को भी ब्या...
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