नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में हुई अनियमितता की जांच कर रही एसआईटी को निर्देश दिया कि मामले की जांच दो माह में हर हाल में पूरी करें, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने एसआई से प्राधिकरण के 10-15 साल पहले प्राधिकरण में तैनात सीईओ, अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने एसआईटी को मामले की जांच पूरी करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय देते हुए यह निर्देश दिया। नोएडा प्राधिकरण की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि वह मामले में प्राधिकरण का रुख बताने के लिए हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। पीठ को बताया गया कि एसआईटी ने जांच...
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