प्रयागराज, फरवरी 6 -- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में गिरफ्तार एमजेड विजटाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने पाया कि गिरफ्तारी मेमो के क्लॉज 13 में बताई गई प्रक्रिया का पालन करने में पुलिस नाकाम रही। इसके तहत आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना और हिरासत में लेने से पहले मेमो की एक कॉपी देना जरूरी होता है। यह आदेश गुरुवार को पारित किया गया, जिसमें अभय कुमार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूरी दी गई। याचिका में प्रतिवादियों को कुमार को उनकी अवैध हिरासत से रिहा करने का निर्देश देने और यह घोषणा करने की मा...
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