नैनीताल, फरवरी 24 -- नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल स्थित होटल में 2021 में हुई युवती दीक्षा की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रशांत जोशी की कोर्ट ने अभियुक्त ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है। सजा के निर्धारण को 26 फरवरी की तिथि तय की है। अभियोजन के अनुसार, 14 अगस्त 2021 को श्वेता शर्मा निवासी गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश), अपनी सहेली दीक्षा, मित्र अलमास और दीक्षा के पति ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान के साथ नैनीताल घूमने आई थीं। सभी मल्लीताल स्थित एक होटल ठहरे थे। जहां एक कमरे में श्वेता और अलमास दूसरे में दीक्षा और उसका पति रुके थे। 16 अगस्त 2021 को दीक्षा से संपर्क न होने पर श्वेता व अलमास उसके कमरे में पहुंचे। जहां दीक्षा बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली। घटना के समय अभ...
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