अल्मोड़ा, जून 29 -- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम ने लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता तुलसी जौहरी ने बताया कि नवंबर 2024 में नेपाली मूल के मदन घर्तीमगर ने दन्या थाने में सुरेश चंद्र जोशी, गौरव जोशी उर्फ गोलू पर लूट का आरोप लगाया था। तमाम सबूतों के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों की कमी के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त किया है।

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