फरीदाबाद, अक्टूबर 4 -- नूंह। जिलाधीश अखिल पिलानी ने आदेश जारी कर जिले में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक नियमों के तहत जारी सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आदेशों की निगरानी क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी करेंगे। उन्होंने बताया कि यह कदम लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है। पटाखों से आगजनी, वायु व ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, जिसका असर खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर गंभीर पड़ता है। जिलाधीश ने संबंधित विभागों को सख्ती से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लोगों से सहयोग की अपील क...