आदित्यपुर, जनवरी 31 -- चांडिल, संवाददाता। नीमडीह थाना क्षेत्र के करीब ढाई साल पूर्व दाउली से गंभीर रूप से घायल करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने भादवि की धारा 307 के तहत फैसला सुनाया। चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त बादल चंद्र दास को आठ साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। करीब ढाई साल पहले हुई घटना के मामले में अपर लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने बहस की थी। उन्होंने अदालत में 14 गवाहों के परीक्षण कराने के साथ सजा की मांग की थी। अभियोजक के द्वारा घटना में प्रयुक्त जब्त दाउली को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के द्वारा सभी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त बादल चंद्र दास को दो...