वार्ता, मार्च 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की माफी याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सोमवार को अवमानना नोटिस जारी किया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने पूछा कि अदालत के गत तीन मार्च के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार ने माफी याचिका पर आदेश क्यों नहीं पारित किया है। पीठ ने अपने पिछले निर्देशों का हवाला देते हुए कहा, "राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर एक गंभीर बयान दर्ज किया गया था। अब हमें सूचित किया गया है कि सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) आज मामले पर विचार कर रहा है।" शीर्ष अदालत ने आगे टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने समय विस्तार के लिए आवेदन करने का बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं दिखाया है। ...
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