महाराजगंज, नवम्बर 7 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिसंबर माह के सापेक्ष निशुल्क खाद्यान्न का वितरण आठ नवंबर से 25 नवंबर तक किया जाएगा। वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पास मशीन से किया जाएगा। इसमें अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल व पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल दिया जाएगा। वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों की निगरानी में प्रतिदिन सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण का अंतिम तिथि 25 नवंबर है।

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