नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के लिए शैक्षिक योग्यता मानदंडों में ढील दी है, जिससे अब किसी भी विषय में स्नातक करने वाले व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान में पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को वित्त, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या पूंजी बाजार जैसे वित्त-संबंधित क्षेत्रों में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक होता है। नई व्यवस्था के तहत, कानून और इंजीनियरिंग सहित किसी भी विषय से स्नातक निवेश सलाहकार और अनुसंधान विश्लेषक बनने के लिए पात्र हैं।
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