गोरखपुर, जुलाई 11 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता सहायक निदेशक कारखाना अमित कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष के किसी भी एक दिन जहां पर 20 या उससे अधिक कर्मकार शक्त्ति की सहायता से और 40 या उससे अधिक कर्मकार बिना शक्ति की सहायक से कार्य कर रहे हों, वहां पर कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रावधान लागू होता है। साथ ही कारखाने में वर्ष के किसी भी एक दिन जहां पर 05 या उससे अधिक कर्मकार शक्ति की सहायता से व 10 या उससे अधिक कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से कार्यरत हों वहां पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-85 के प्रविधान लागू होता है। उत्तरप्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन कराना जरूरी है। अपंजीकृत इकाइयों को कारखाना अधिनियम के तहत निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा।...