नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन को धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि रंजन के 30 महीने जेल में बिताने के बावजूद, ईडी मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर पाया है। पीठ ने मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जोहैब हुसैन से कहा कि हमारा मानना है कि आरोप बहुत गंभीर हैं, लेकिन ईडी को इन आरोपों को साबित करना होगा। उन्हें अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि, पीठ ने पूर्व उपायुक्त के अदालत की पूर्व अनुमति के बिना झारखंड छोड़ने पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता को जमानत राशि अदा करने की शर्त प...