नई दिल्ली, मई 21 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछले वर्ष निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के बाहर Ḥतृणमूल नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के मामले में बुधवार को आरोप तय करने पर बहस टाल दी गई। इसके पहले आरोपियों के वकीलों ने आरोपपत्र का अवलोकन न कर पाने की वजह से स्थगन की मांग की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने स्थगन की मांग को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 29 मई के लिए तय की गई है। अधिवक्ता के अनुरोध पर अदालत ने आरोपी मो. नदीमुल हक, साकेत गोखले, सागरिका घोष, अर्पिता घोष, अबीर रंजन विश्वास और सुदीप राहा को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी।
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