नई दिल्ली, मई 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने पिछले वर्ष निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन के मामले में डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले समेत टीएमसी के 10 नेताओं को मंगलवार को जमानत दे दी। टीएमसी के नौ नेता मंगलवार को अदालत के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए जबकि विवेक गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने सभी नेताओं को दस-दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना ही दाखिल किया गया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 मई का दिन तय किया है। 21 अप्रैल को जारी किया था समन अदालत ने 21 अप्रैल को डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.