लखनऊ, नवम्बर 4 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जो बोर्ड में विधिवत पंजीकृत हैं तथा जिनका पंजीयन नियमानुसार नवीनीकृत किया गया है। अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे श्रमिक, जिनका लेबर कार्ड या श्रमिक पंजीकरण कार्ड चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकृत नहीं कराया गया है, उन्हें 15 नवंबर के उपरान्त निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा। निष्क्र...
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