रांची, फरवरी 14 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में चल रही सभी भवन एवं निर्माण और नगरीय व क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार, तय किए गए निर्धारित मानकों के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी परियोजना धारकों को नियंत्रण पर्षद के पास 15 मार्च तक आवेदन कर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आवेदन ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन पोर्टल जेएचकेओसीएमएमएस.एनआईसी.इन पर किया जाएगा। दी गई समय सीमा के भीतर यदि आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा न करने वाले प्रोजेक्ट संचालकों के खिलाफ बोर्ड द्वारा नियम संगत कानू...
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