लखनऊ, फरवरी 19 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने गिरते भूगर्भ जल स्तर को देखते हुए निर्माण कार्यों में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए भूगर्भ से पानी लेने के लिए भूगर्भ जल प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। आवास विभाग ने कहा है कि गिरते हुए भूजल के लिए वर्षा जल संचयन जरूरी है। इसको लेकर समय-समय पर कई शासनादेश जारी किए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि भवन निर्माण में अधिकृत जल स्रोतों से जल का उपयोग किया जाएगा। भूगर्भ जल का उपयोग करने से पहले भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। प्री मिक्स कंक्रीट, क्योरिंग एजेंट आदि का उपयोग करके पानी की कम खपत वाली निर्माण विधियों को अपनाया जाएगा। निर्माण स्थलों पर ...