नई दिल्ली, फरवरी 13 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर प्रीमियम टोल टैक्स वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियम के तहत एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात जनता से मंहगा टोल टैक्स लिया जाएगा। इस दौररान एक्सप्रेस-वे पर नेशनल हाईवे फार्मूले के तहत टैक्स व्यवस्था लागू होगी। नया नियम 15 फरवरी 2026 से देश के सभी निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर लागू हो जाएगा। इससे सड़क यात्रियों को एक्सप्रेस-वे पर लगभग 65 फीसदी से अधिक की छूट मिलेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में नियम के अनुसार सड़क एक्सप्रेस-वे घोषित होने के बाद उसके किसी छोटे हिस्से पर भी आपसे एक्सप्रेस-वे वाली ऊंची दरें वसूलने का प्रावधान है, भले ही पूरा एक्सप्रेसवे बनक...
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