अयोध्या, जून 13 -- अयोध्या, संवाददाता। रामधाम के मार्गो पर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऊंचाई के भवन बनाने की जानकारी देते हुए जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं। जिससे लोग जागरूक हो सकें और नियम विरुद्ध कार्य न करें। एडीए के उपाध्यक्ष ने मानक के विपरीत बनाए गए भवनों के निर्माण पर कार्रवाई की बात कही है। रामपथ चैड़ीकरण के दौरान मंदिर के अगल- बगल सहित अन्य क्षेत्र के निर्माण कार्य की ऊंचाई निर्धारित की गई थी। अब विभाग द्वारा रामधाम में जगह-जगह बोर्ड लगाया जा रहा है। जिसमें 2031 महा योजना के अंतर्गत बताया गया है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के आसपास मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्र आरटीजेड- वन एवं आरटीजेड- टू घोषित किया गया है। जिसमें वन की सीमा निम्नवत है रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे लाइन होते हुए रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुए रायगंज रोड से रानी बाजार...