रांची, दिसम्बर 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग से बरही तक एनएच-33 के चौड़ीकरण के दौरान पौधरोपण में स्थानीय लोगों को शामिल करने पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई के झारखंड के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी मांगी है। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पौधरोपण के लिए मंजूर आठ करोड़ रुपये के इस्तेमाल के बाद जमीनी रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है। इस राशि में कितनी राशि खर्च हुई। कितने पौधे लगाए गए और कितने पौधे जीवित हैं, इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। कोर्ट ने एनएचएआई से यह जानकारी मांगी कि सड़क के दोनों ओर पौधरोपण के...