नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिल फिल्म निर्देशक व नेता सीमान और 2011 में उनके खिलाफ शादी का झूठा वादा करके दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाने वाली एक अभिनेत्री को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ सीमान की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को मामले के संबंध में मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इस सब को खत्म करें। आप दोनों सभी आरोप वापस लें। शीर्ष अदालत ने इससे पहले सीमान को अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था।
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