बगहा, फरवरी 5 -- बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा व्यवहार न्यायालय में 27 वर्ष पुराने अपहरण के एक मामले में उस समय अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब जिस व्यक्ति पर अपहरण का आरोप था, उसी को बचाने के लिए पीड़िता न्यायालय पहुंची। पीड़िता के बयान के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि आरोपी पहले से ही बेल पर बाहर चल रहा था। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मन्नू राव ने बताया कि यह मामला गोबरधाना थाना कांड संख्या 14/1999 से जुड़ा है। आरोप था कि 11 जून 1999 को पारस यादव की पुत्री जयंत्री देवी का अपहरण रामजी राय ने विवाह की नीयत से कर लिया। इस संबंध में 12 जून 1999 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत आरोप पत्र...
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