मुजफ्फरपुर, फरवरी 1 -- कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुर। सूबे में अब किसी भी विभाग में नियुक्ति, संविदा बहाली व विस्तार, प्रोन्नति और यहां तक कि निलंबन अथवा निलंबन मुक्ति की कार्रवाई में भी सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के 12 अफसरों की विभागवार प्रतिनियुक्ति की है, जो सभी कमेटियों में शामिल रहेंगे और कमेटी के निर्णय पर अपनी सहमति देंगे। विभाग के प्रतिनिधि की गैरमौजूदगी में हुए निर्णय अब सरकार से मान्य नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव रजनीश कुमार ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करते हुए अधिकारियों की तैनाती की है। उन्होंने सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर विभागाध्यक्षों तक को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विभागीय प्रोन्नति समितियों, लोक उपक्रमों में नियुक्ति व प्...
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