नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी में निजी स्कूलों में फीस वृद्धि का मामला थम नहीं रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं। अभिभावक संघ का कहना है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 लागू है। इसके बावजूद कुछ स्कूल गैर कानूनी रूप से फीस वृद्धि कर रहे हैं। अभिभावक संघों का आरोप है कि स्कूल मनमानी रूप से फीस बढ़ा रहे हैं। नया नियम एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें फीस संरचना, पारदर्शिता और अभिभावकों की भागीदारी के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। लेकिन, नियम लागू होने के बावजूद स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अभिभावक संघ ने मांग करते हुए कहा कि इस बिल को कड़ाई से लागू किया जाए। शालीमार बाग में स्थिति एक निजी स्कूल के अभिभावकों ने उप शिक्षा निदेशक को...