रांची, जनवरी 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में क्लर्क कैडर और हिंदी टंकक पदों पर नियमित नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नियमित नियुक्ति में हो रही देरी और कांट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियां किए जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जब नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, तो नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। साथ ही यह भी पूछा है कि निजी कंपनी के माध्यम से कांट्रैक्ट पर नियुक्ति करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और नियमित नियुक्ति को लगातार टालने का कारण क्या है। अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान प...
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