उरई, जनवरी 29 -- उरई। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, अनाथ बच्चा, दुर्बल वर्ग के बच्चे, अन्त्योदय कार्ड धारक, दिव्यांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता के बच्चे योजना में पात्र हैं। वहीं अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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