नई दिल्ली, जनवरी 8 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निजी स्कूलों में फीस नियम समिति (एसएलएफआरसी) बनाने से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन समिति गठन का समय बढ़ा दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने व नियम में निष्पक्षता) अधिनियम, 2025 और उसके नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाओं में 24 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल स्तर फीस नियम समिति बनाने का निर्देश था। अदालत ने अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई, लेकिन समितियों को बनाने का समय 10 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवर...
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