नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने राजधानी के निजी स्कूलों का ऑडिट पिछले कई साल से न होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार 22 अप्रैल को अगली सुनवाई में इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। संगठन की तरफ से अधिवक्ता खगेश बी झा व अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने याचिका दायर करते हुए कहा कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 18(5) के तहत प्रत्येक निजी स्कूल का हर साल ऑडिट होना चाहिए। लेकिन यह प्रक्रिया पिछले कई साल से बंद है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...