लखनऊ, जून 12 -- लखनऊ। निजी वाहन में सवारी ढोने पर अब कॉमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही उसका पंजीकरण भी कॉमर्शियल वाहन में कराना होगा। कॉमर्शियल टैक्स उन्हें तब से देना होगा जब से उन्होंने वाहन खरीदा है। एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। बताया कि अब लखनऊ में 38 प्राइवेट वाहनों को पकड़ा गया है, जो कि सवारी ढो रहे थे। इसमें से दो का कॉमर्शियल वाहन में पंजीकरण भी करा दिया गया है। शेष की प्रक्रिया चल रही है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि परिवहन आयुक्त की इस कड़ाई से डग्गामार वाहनों पर लगाम लगेगी। अब तक की गई कार्रवाइयों में निजी वाहन सवारी ढोते हुए मिलते थे उनसे जुर्माना वसूला जाता था। जुर्माना भर के ऐसे वाहन फिर से सवारी ढोकर राजस्व को नुकसान पहुंचाते थे।
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