अयोध्या, जून 14 -- अयोध्या, संवाददाता। संभागीय परिवहन अधिकारी ऋतु सिंह ने बताया कि निजी वाहन केवल निजी उपयोग के लिए रजिस्टर होता है, उसे सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं से अनुबंध के आधार पर चलाना, सवारियों से किराया लेकर सवारी ढोना, व्यावसायिक कार्यों में टैक्सी की तरह इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करना न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि इससे सड़कों पर अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बताया कि निजी वाहनों का टैक्सी या कामर्शियल वाहन की तरह प्रयोग न करें। यदि व्यावसायिक गतिविधि करना चाहते हैं तो अपने वाहन को नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी में रजिस्टर्ड करवाएं। नियम तोड़ने पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वार वाहन जब्त, चालान, कानूनी कार्यवाही व जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क पर जिम्मेदारी दिखाते हुए निजी वाहनों का ...