नवादा, अक्टूबर 12 -- नवादा, नगर संवाददाता विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन सख्त है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को विरुपित किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ इसे चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन मानते हुए बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम रवि प्रकाश ने आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव अभियान के दौरान भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी निजी भवन, उनकी दीवारों आदि पर पोस्टर नहीं चिपकाया जाए और न ही कोई नारा लिखा जाए। साथ ही प्रचार अभियान के दौरान किसी प्रकार की पेंटिंग का उपयोग करते हुए उसे विरुपित नहीं किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक भवन, बिजली के खंभों, सार्वजनिक संपत्ति, राजपथ या सड़कों के महत्वपूर्ण ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.