कोडरमा, फरवरी 5 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन सख्त है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ इसे चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। चुनाव अभियान के दौरान भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी निजी भवन, उनकी दीवारों आदि पर पोस्टर नहीं चिपकाया जाए और न ही कोई नारा लिखा जाए। साथ ही प्रचार अभियान के दौरान किसी प्रकार की पेंटिंग का उपयोग करते हुए उसे विरुपित नहीं किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक भवन, बिजली के खंभों, सार्वजनिक संपत्ति, राजपथ या सड़कों के महत्वपूर्ण चौराहों, जनपथों के मील पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म के नामपट्ट, बस टर्मिनल पर धारित बोर्ड, साईन बोर्ड आदि पर पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडा आदि चिपका ...
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