लखनऊ, अगस्त 6 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरुद्ध बुधवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में विधिक प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि ऊर्जा विभाग ने जो मसौदा भेजा है, उसमें सलाह के नाम पर सैद्धांतिक अनुमोदन लिया जा रहा है। उपभोक्ता परिषद ने आयोग में दाखिल प्रस्ताव में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में पारित आदेश में फैसला दे चुकी है कि सलाह के रूप में दिया गया सैद्धांतिक अनुमोदन किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 86(2) के तहत प्रदेश सरकार ने नियामक आयोग से निजीकरण पर सलाह मांगी है। हालांकि, यह सलाह नहीं बल्कि चोर दरव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.