लखनऊ, जून 19 -- राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को निजीकरण के मसले पर नियामक आयोग में विधिक वाद दायर किया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले को आधार बताते हुए विद्युत अधिनियम की धारा-108 में सरकार द्वारा आयोग को आदेश देने को अवैधानिक करार दिया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण मसौदे पर सरकार ने नियामक आयोग से राय मांगी है। अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भविष्य में तमाम मामलों में सरकार विद्युत अधिनियम की धारा-108 में नियामक आयोग को निर्देश जारी करेगी। उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यी बेंच ने केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम झाबुआ पावर लिमिटेड के मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि धारा- 108 में आयोग सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। पांच साल बाद ...
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