अल्मोड़ा, जनवरी 13 -- अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है। हादसे में आरोपी कार चालक को पर्याप्त गवाह नहीं होने पर बरी करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पंकज बजेठा ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। वादी बलजिंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहना था कि दो जनवरी को उनका बेटा गुरशरन सिंह बाइक से अपने घर जसपुर से रानीखेत होते हुए दाड़िमखोला सोमेश्वर की ओर जा रहा था।

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