नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली में थोक अपशिष्ट उत्पादकों के खिलाफ एमसीडी प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसे तहत निगम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों के खिलाफ कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है, जिन्हें थोक अपशिष्ट उत्पादक (बीएसडब्ल्यू) के तहत वर्गीकृत किया है। इसके तहत निगम ने एक महीने के दौरान बीएसडब्ल्यूए के खिलाफ लगभग पांच हजार चालान काटे हैं। इसमें आईटीओ के पास स्थित एक स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल है। इस स्वास्थ्य संस्थान व मेडिकल कॉलेज के खिलाफ निगम प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के उल्लंघन को देखते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुपालन के तहत हर दिन सौ किलो से ...