गढ़वा, जनवरी 27 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा अवधि में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा या आपत्तिजनक वस्तु लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का घृणास्पद भाषण (हेट स्पीच), धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर चुनावी लाभ लेने का प्रयास, जाति-धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने अथवा शांति भंग क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.