रांची, फरवरी 19 -- रांची। रांची में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से 23 फरवरी को सिविल कोर्ट में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान के दिन सभी न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे। ताकि न्यायालय कर्मी एवं संबंधित पक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसकी सूचना संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई है। मुकदमों की अगली तिथियों की जानकारी संबंधित न्यायालयों से प्राप्त की जा सकती है।
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