कोडरमा, जनवरी 29 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। वार्ड पार्षद या सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक उसी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थी, प्रस्तावक और समर्थक नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं मतदाता के रूप में अयोग्य है, वह किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता। किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। वार्ड पार्षद पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उनका नाम नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होनी चाहिए। निर्वाचन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के अंत तक नगरपालिका के सभी बकाया करों क...