लखनऊ, मई 19 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने शहरों में विकास कार्य कराने के लिए निकाय अंश कम करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी पर आठ, 1 लाख से 10 लाख की आबादी पर चार प्रतिशत और एक लाख से कम आबादी पर दो प्रतिशत देना होगा। शासनादेश जारी होने के साथ ही व्यवस्था प्रभावी हो गई है।

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