लखनऊ, फरवरी 10 -- सोलर पावर परियोजना से जुड़े मामले में अहम फैसला एकल पीठ ने निकांत जैन की याचिका पर पारित किया फैसला लखनऊ, विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कारोबारी निकांत जैन के खिलाफ अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में चल रहे पूरे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। यह आपराधिक मामला प्रस्तावित सोलर पावर परियोजना से जुड़ा हुआ था। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने निकांत जैन की याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मामले में भारतीय न्याय संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध प्रथम दृष्टया बनता ही नहीं है। इसी के साथ न्यायालय ने 15 मई 2025 को दाखिल चार्ज शीट तथा 17 मई 2025 के तलबी आदेश को भी को निरस्त कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीका...