कुशीनगर, फरवरी 7 -- कुशीनगर। जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फरवरी के आवंटित खाद्यान्न का निशुल्क वितरण 8 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। वितरण से पहले जनपद की समस्त उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी की तरफ से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में संबंधित एसडीएम द्वारा कराया जाएगा। साथ ही नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध ढंग से कराया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल ने दी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न) का निशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशनका...