नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरि नगर स्थित हनुमान पार्क से सटे जाम नाले के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि नाला अब भी कचरे से भरा है तो उसे तुरंत साफ किया जाए और छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट एनजीटी में जमा कराई जाए। यह मामला हरि कुंज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप था कि एफ ब्लॉक के हनुमान पार्क के हरित क्षेत्र में ढलाव घर जर्जर हालत में है और आसपास कचरा फैलने से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ढलावघर खराब हालत के कारण बंद कर दिया गया है और कचरा फेंकने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।...
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