संतकबीरनगर, मार्च 19 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। कूल्हे का गलत ऑपरेशन करने पर उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने नारायण अस्पताल गोरखपुर को दस प्रतिशत ब्याज सहित उपचार का साढ़े तीन लाख रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए कुल साठ हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि अबुल हसन पुत्र मोहम्मद जलील ग्राम भरवलिया पांडेय पोस्ट भुवनडांड़ ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था । परिवाद में नारायण हास्पिटल ट्रामा एण्ड मल्टीस्पेशलिटी सेण्टर फातिमा बाईपास रोड़ निकट खजांची चौराहा गोरखपुर को पक्षकार बनाया था । परिवादी का कथन था कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.