आगरा, जनवरी 2 -- विद्युत विभाग की लापरवाही से बेकसूर तुही राम को सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। 13 साल बाद उसे अदालत से न्याय मिला। विद्युत चोरी के झूठे आरोप में आरोपित तुही राम पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम साही अछनेरा को विशेष न्यायाधीश ईसी ऐक्ट ज्ञानेंद्र राव ने उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने के आदेश दिए। वहीं बेगुनाह तुरीराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने पैरवी कर उसे न्याय दिलाया। थाना अछनेरा में दर्ज कराए मुकदमे के मुताबिक 22 नवंबर 2012 को विद्युत बिल का भुगतान नहीं करने पर ग्राम साही के कुछ ग्रामीणों के विद्युत विभाग द्वारा अस्थाई रुप से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिए गए थे। 29 नवंबर 12 को विद्युत विभाग के अवर अभियंता की चेकिंग में विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए ग्रामीण कटिया डाल विद्युत चोरी करते पाए गए। अवर अभियंता ...