रांची, नवम्बर 4 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रांची के नामकुम थानेदार सह इंस्पेक्टर मनोज कुमार का निलंबन आदेश डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रद्द कर दिया है। नामकुम पुलिस के द्वारा खुशी तिवारी नाम की युवती को जेल भेजने के मामले में आदेश के उल्लंघन के आरोप में नामकुम थानेदार को डीजीपी ने 11 अक्तूबर को निलंबन किया था। हालांकि, बाद में इंस्पेक्टर मनोज कुमार के द्वारा पूरे मामले में पक्ष रखा गया, जिसके बाद डीजीपी ने अपने स्तर से मामले की समीक्षा की व पाया कि इंस्पेक्टर की भूमिका पीड़िता को जेल भेजने में नहीं है। केस में अनुसंधान पदाधिकारी का निलंबन बरकरार रखा गया है।

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