बरेली, दिसम्बर 12 -- विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर ले जाकर शादी रचाने के आरोपी अनुज उर्फ अनोज की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि कोतवाली आवंला में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरामद पीड़िता ने बयान देकर कहा कि आरोपी अनुज उर्फ़ अनोज के परिजनों ने उससे शादी कराकर आभूषण देने का वादा किया था। झांसे में आकर वह चली गयी। परिजनों ने अनुज से मंदिर में उसकी शादी करा दिया। बरामद पीड़िता सुनवाई के समय नाबालिग साबित हुई थी।
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