रामपुर, मई 10 -- नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने सात साल की कैद की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर कोतवाली में 13 अक्तूबर 2019 को एक व्यक्ति ने बदायूं जनपद के बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के परौली निवासी शक्तिमान पुत्र हुकुमचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि शक्तिमान ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी थी। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। पाक्सो कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। जहां अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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