बरेली, दिसम्बर 17 -- बरेली, विधि संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी राशिद की जमानत अर्जी को विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र में क्लास सात की छात्रा को पड़ोसी राशिद ने बेल फल देने के बहाने अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद राशिद ने धमकाकर छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती होने पर उसके पिता ने थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पाक्सो एक्ट में जेल गये राशिद की जमानत अर्जी पर विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...